लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवैध धर्मांतरण मामले में दर्ज एक एफआईआर की जांच के लिए कर्नाटक के बेंगलुरू भेजे जाने के लखनऊ पुलिस कमिश्नर के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब-तलब भी किया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने पीड़ित महिला की याचिका पर पारित किया. महिला का कहना था कि उसने अवैध धर्मांतरण समेत मारपीट, उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी और अवैध वसूली आदि आरोपों के तहत इंदिरा नगर थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी. लेकिन, पुलिस कमिश्नर ने बेंगलुरू की घटना मानते हुए, मामले की जांच 10 अगस्त को बेंगलुरू के पुलिस कमिश्नर के पास भेज दी.