लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी व नोएडा में वर्ष 2007 से 2011 के बीच हुए स्मारक घोटाला मामले में दाखिल चार्जशीट को खारिज करने से इनकार कर दिया है. न्यायालय ने याचियों को अभियोजन स्वीकृति के आदेश को ट्रायल के दौरान चुनौती देने की छूट देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया.
यह आदेश न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने अजय कुमार व एक अन्य की याचिका पर पारित किया. याचियों ने इस मामले में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट व एमपी-एमएलए कोर्ट, लखनऊ द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लिए जाने के आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की थी. राज्य सरकार के अधिवक्ता राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि मामला 42 अरब रुपये से अधिक के घोटाले का है. मामले में तत्कालीन मंत्रियों का भी नाम आ चुका है. वहीं याचियों की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ मिले अभियोजन स्वीकृति को ट्रायल के समय चुनौती देने की छूट देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया जाए. इस पर न्यायालय ने उक्त छूट देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया.