लखनऊ: गोमती नगर स्थित सन हॉस्पिटल की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अगले सप्ताह सुनवाई होगी. सन हॉस्पिटल पर ऑक्सीजन खत्म होने की झूठी सूचना फैलाने का आरोप है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में हॉस्पिटल के अधिवक्ता के कनेक्ट न हो पाने के कारण याचिका को अगले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सन हॉस्पिटल की याचिका पर दिया.
याची पक्ष का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन के बावत सूचना देने के कारण उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. उक्त नोटिस का जवाब याची की ओर से 5 मई को दे दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने जवाब की कोई रिसीविंग उसे प्राप्त नहीं कराई. कहा गया कि 1 व 2 मई को याची हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की कोई सप्लाई नहीं की गई थी और जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से गलत बयान दिया गया है कि हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी.