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मुख्तार अंसारी को पेश करने समेत कई मामलों में हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने कई मामलों पर अपने निर्देश जारी किए हैं. अभियुक्त मुख्तार अंसारी को पेश करने के बाबत अभियोजन को निर्देश जारी किया है. वहीं सपा के पूर्व विधायक अभय सिंह विशेष अदालत के समक्ष हाजिर हुए. कैटल कॉलोनी बनाए जाने को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है. साथ ही तेजाब की खरीद-बिक्री को रेग्युलेट करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है.

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Published : Jan 14, 2020, 10:34 AM IST

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लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने कई मामलों में दिए निर्देश.

लखनऊ:एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने तत्कालीन अपर महानिरीक्षक कारागार को धमकी देने के एक मामले में अभियुक्त मुख्तार अंसारी को पेश करने के बाबत अभियोजन को निर्देश जारी किया है. वहीं सोमवार को एक मामले में अभियुक्त सपा के पूर्व विधायक अभय सिंह विशेष अदालत के समक्ष हाजिर हुए. पिछले पांच साल से इस मामले में गवाहों और अभियुक्तों का बयान दर्ज होने के बाद बहस नहीं हो रही थी. इसे देखते हुए विशेष अदालत ने पिछली तारीख पर सख्त एतराज जताया था. एक मार्च 1999 को इस मामले की एफआईआर अपर महानिरीक्षक कारागार एसपी सिंह पुंढीर ने थाना कृष्णानगर में दर्ज कराई थी.

कैटल कॉलोनी बनाए जाने को लेकर क्या कदम उठाए गए
लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने पर लगाम लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने शहर के बाहर कैटल कॉलोनी बनाए जाने पर जानकारी तलब की है. मामले की अग्रिम सुनवाई 7 फरवरी को होगी. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने लोकेश कुमार खुराना की ओर से दाखिल याचिका पर दिया.

चाइनीज मांझा की बिक्री रेग्युलेट करने वाली याचिका
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चाइनीज मांझा की बिक्री को रेग्युलेट किये जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से उनका पक्ष पूछा है. मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने एमएल यादव की याचिका पर दिया. याची ने चाइनीज मांझे की वजह से लोगों और पशु-पक्षियों के घायल होने का हवाला देते हुए, इसकी बिक्री को रेग्युलेट किये जाने की मांग की है.

तेजाब की खरीद-बिक्री को रेग्युलेट करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को तेजाब की बिक्री को रेग्युलेट करने का आदेश दिया है. केंद्र सरकार के 16 अगस्त 2013 और राज्य सरकार के 10 मई 2016 के शासनादेश जारी किया था. सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को तेजाब की खरीद-बिक्री को रेग्युलेट किये जाने के साथ प्रत्येक महीने की सात तारीख को इस सम्बंध में जानकारी गृह मंत्रालय को दिये जाने का निर्देश दिया गया था. न्यायालय ने उक्त शासनादेशों का अनुपालन कराए जाने को कहा है. मामले की अगली सुनवई 31 जनवरी को होगी.

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