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निलंबित DIG की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पशुपालन विभाग में हुए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े में फंसे निलंबित डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को भी सुनवाई हुई. सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.

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Published : Nov 11, 2020, 10:20 PM IST

लखनऊ:पशुपालन विभाग में हुए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े में फंसे निलंबित डीआईजी अरविंद सेन की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को भी सुनवाई हुई. सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. मामले की अग्रिम सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया. बुधवार को मामले पर अहस के दौरान सरकारी वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिये जाने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. याचिका पर 10 नवंबर को भी सुनवाई हुई थी.

उल्लेखनीय है कि सत्र न्यायालय से अरविंद सेन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. मामले की एफआईआर 13 जून 2020 को इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इस मामले में 10 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. अभियुक्तों पर कूटरचित दस्तोवजों व छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप है.

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