लखनऊःहरदोई जनपद के अतरौली थानांतर्गत हत्या के एक मामले में स्थानीय क्षेत्राधिकारी व मामले के विवेचक के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानती वारंट जारी किया है. न्यायालय ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी करते हुए 13 जनवरी को दोनों को उपस्थित होने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने रीना देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
हरदोई के सीओ समेत दो अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी - हरदोई सीओ को गलत चार्जशीट दाखिल करने पर हाईकोर्ट नाराज
उत्तर प्रदेश के हरदोई में हुई हत्या के एक मामले में स्थानीय क्षेत्राधिकारी व मामले के विवेचक के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानती वारंट जारी किया है. न्यायालय ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी करते हुए 13 जनवरी को दोनों को उपस्थित होने का आदेश दिया है.
13 जनवरी को अधिकारियों को हाजिर होने का आदेश
हरदोई जनपद के अतरौली थानांतर्गत हत्या के एक मामले में याची के खिलाफ मात्र आईपीसी की धारा 120बी के तहत चार्जशीट दाखिल किये जाने पर न्यायालय ने घोर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि यह लापरवाही के कारण अथवा जानकारी के आभाव में किया गया है. दरअसल धारा 120बी षडयंत्र के आरोप के लिए होती है लेकिन इस धारा को अन्य अपराध की धाराओं के साथ ही लगाया जा सकता है. जिस अपराध की धारा के साथ धारा 120बी को लगाया जाता है, तो माना जाता है कि अभियुक्त पर उस अपराध को करने के षणयंत्र में भाग लेने का आरोप है. यही कारण है कि न्यायालय ने मामले के विवेचक और सम्बंधित क्षेत्राधिकारी को तलब कर मात्र धारा 120बी के तहत चार्जशीट दाखिल करने का कारण पूछा था. लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद दोनों अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जिस पर न्यायालय ने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.
यह है मामला
याची रीना देवी के पति की हत्या 17 जुलाई 2020 को कर दी गई थी. मामले की एफआईआर रीना देवी ने ही दर्ज कराई थी, लेकिन विवेचना के उपरांत पुलिस ने उसे षणयंत्र का आरोपी पाया. हालांकि मामले के विवेचक ने बड़ी चूक करते हुए रीना देवी के खिलाफ मात्र धारा 120बी में ही चार्जशीट प्रेषित की थी.