लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह को अदालत के आदेश की अवमानना के लिये नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने पूछा है कि उन्हें अदालत के आदेश की जानबूझ कर अवहेलना करने के लिये क्यों न दंडित किया जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक केश करन सिंह चौहान की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया. याचिका में कहा गया है कि याची 16 फरवरी 2018 को पुलिस उपाधीक्षक के पद से सेवानिवृत हुआ, जिसके बाद काफी प्रयास के बावजूद उसके रिटायरल ड्यूज का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इस वजह से उसने हाईकोर्ट की शरण ली. हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2019 को पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि वह छह सप्ताह में याची की समस्या का निराकरण करते हुए तर्कसंगत आदेश पारित करें.