लखनऊ :सपा नेता व विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक रिट याचिका दाखिल की है. कोर्ट में दाखिल रिट याचिका में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पद की उनकी मान्यता समाप्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है. सोमवार को लाल बिहारी यादव की याचिका सुनवाई के लिए पेश हुई व विधान परिषद की ओर से पेश अधिवक्ता को याचिका की प्रति मुहैया कराई गई.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने दिया है. कोर्ट ने याची की ओर से पेश अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल व विधान परिषद की ओर से पेश अधिवक्ता ललित शुक्ला को मामले से जुड़े संबंधित कानूनी प्रावधानों को भी लाने के निर्देश दिए हैं. याचिका में कहा गया है कि याची विधान मंडल के उच्च सदन का वर्ष 2020 से निर्वाचित सदस्य है.