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लखनऊ: नगर आयुक्त को हाईकोर्ट ने किया तलब, जानें पूरा मामला

नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को गुरुवार को हाईकोर्ट ने तलब किया है. उपभोक्ता फोरम के न्यायिक अधिकारी राजर्षि शुक्ला ने हाल ही में नगर आयुक्त का एक वर्ष का वेतन काटे जाने का फैसला सुनाया था.

डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर निगम आयुक्त

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Published : Apr 25, 2019, 9:13 PM IST

लखनऊ :नगर निगम आयुक्त डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने तलब किया है. कुछ दिन पहले उपभोक्ता फोरम में वैज्ञानिक की शिकायत के बाद फोरम के न्यायिक सदस्य ने नगर आयुक्त का एक साल का वेतन काटने का आदेश दिया था.

मामले की जानकारी देते ईटीवी भारत के संवाददाता
क्या है पूरा मामला
  • लखनऊ के नगर निगम आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी हाई कोर्ट में तलब किए गए हैं.
  • उपभोक्ता फोरम के न्यायिक अधिकारी राजर्षि शुक्ला ने हाल ही में नगर आयुक्त का एक वर्ष का वेतन काटे जाने का फैसला सुनाया था.
  • शिकायतकर्ता वैज्ञानिक डॉक्टर अखिला आनंद ने कहा था कि हम नियमित रूप से हाउस टैक्स देते हैं. यह हमारा अधिकार है कि नगर निगम हमें स्वच्छ और उपयुक्त वातावरण मुहैया कराए.
  • उपभोक्ता फोरम ने शहर में फैली गंदगी, छुट्टा जानवर, खुले सीवर टैंक, मच्छरों के प्रकोप, टूटी सड़कें व सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण जैसी तमाम समस्याओं के लिए नगर निगम को दोषी ठहराया था. साथ ही 15 दिनों में इन समस्याओं से निजात दिलाने का आदेश भी पारित किया था.
  • उपभोक्ता की शिकायत के बाद उपभोक्ता फोरम के न्यायिक सदस्य ने नगर निगम को दोषी मानते हुए नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का एक साल का वेतन काटे जाने का आदेश दिया था. साथ ही नगर निगम को 15 दिनों के भीतर शहर की साफ-सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी आदेश जारी किया था, जिसके चलते गुरुवार को नगर आयुक्त को हाई कोर्ट ने तलब किया.

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