लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के साथ गिरफ्तार किए गए आलम उर्फ मोहम्मद आलम सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. आलम अपनी ओला कैब से सिद्दीक कप्पन को हाथरस ले जा रहा था. लेकिन मथुरा के मांठ थाना क्षेत्र में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. न्यायालय ने कहा कि वर्तमान अभियुक्त का केस अभियुक्त सिद्दीक कप्पन के केस से अलग है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने मोहम्मद आलम की अपील पर पारित किया. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर जो भी तथ्य मौजूद हैं, उन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप सत्य हैं. न्यायालय ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया आतंकी अथवा देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता परिलक्षित नहीं होती. अपील का विरोध करते हुए, राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि अभियुक्त ने सवा दो लाख रुपये कार खरीदने के लिए किया था, साथ ही यह भी कहा गया कि वह दिल्ली दंगे के अभियुक्त दानिश का रिश्तेदार है.
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