लखनऊः अयोध्या जनपद में एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन खरीदने के एक मामले में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है. न्यायालय ने गैर-कृषि जमीनों को कृषि भूमि दर्शाते हुए खरीदने के आरोप लेकर दाखिल याचिका को सरकार के जवाब के बाद खारिज कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने अयोध्या निवासी दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया.
गैर-कृषि भूमि को कृषि भूमि दर्शाते हुए खरीदने का लगाया गया था प्रशासन पर आरोप
याचियों का कहना था कि उन्होंने आवासीय प्लॉट खरीदे थे, जो गैर-कृषि भूमि के तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज थे. उनकी जमीनों को कृषि भूमि दर्शाते हुए बैनामा ले लिया गया. याचियों का कहना था कि भूमि के बदले में जो धनराशि दी गई है, वह कृषि भूमि के दर के अनुसार दी गई है. जबकि जमीनों से लगी हुई दूसरी जमीनों का भुगतान आवासीय प्लॉट के दर के अनुसार किया गया.