लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2008-09 में प्रयोगशाला सहायक ग्राम्य के 728 पदों पर हुई भर्तियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम बताने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं. न्यायालय ने उक्त भर्ती में कथित धांधली की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चयन सम्बंधी मूल ओएमआर शीट गायब होने व सीबीसीआईडी द्वारा जांच में अंतिम आख्या लगाने पर गंभीर रुख अख्तियार किया है.
मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने मनेाज श्रीवास्तव की ओर से दाखिल विशेष अपील पर पारित किया. न्यायालय ने कहा कि मामला गम्भीर है, लिहाजा ओएमआर शीटों की स्थिति और सीबीसीआईडी की जांच रिपेार्ट आवश्यक है. न्यायालय ने कहा कि पहले भी याचिका पर कई आदेश पारित किये गए थे, जिन पर पर्याप्त जवाब आना जरूरी है.