लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि डीजीपी पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग को आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी गई है, जिसमें डीजी (नागरिक सुरक्षा) जवाहर लाल त्रिपाठी का भी नाम है. महाधिवक्ता के जवाब के बाद न्यायालय ने डीजी की ओर से दाखिल याचिका को बलहीन पाते हुए खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने डीजी की याचिका की खारिज
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने यह आदेश जवाहर लाल त्रिपाठी की याचिका पर दिया. याचिका में कहा गया कि वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद याची का नाम डीजीपी पद के लिए नहीं भेजा गया है, जबकि उनकी आठ महीने की सर्विस अभी शेष है.
याची की ओर से इसे प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायलाय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया गया था. याचिका में राज्य सरकार को तत्काल उनका नाम भेजने का आदेश देने की मांग की गई थी.