लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. न्यायालय ने कहा कि किसी मामले में जब विकास प्राधिकरण कार्यवाही शुरू कर चुका है और जिसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, उससे इतर तीसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई सम्भव नहीं है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने लखनऊ निवासी लक्ष्मीकांत सिंह की जनहित याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि शहर के कंचना बिहारी मार्ग पर मेट्रो हॉस्पिटल के समीप एक पांच मंजिला अपार्टमेंट का निर्माण कार्य चल रहा है. उक्त निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संस्तुत नक्शे के बिना किया जा रहा है, लिहाजा उक्त निर्माण अवैध है. याची का यह भी कहना था कि एलडीए ने इस मामले का संज्ञान भी लिया और उक्त निर्माण स्थल को सील भी कर चुकी है.