उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

केजीएमयू के कुलपति को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

केजीएमयू के कुलपति को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है. कुलपति लेफ्टिनेंट डॉक्टर विपिन पुरी से पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

etv bharat
हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

By

Published : Feb 9, 2022, 10:55 PM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केजीएमयू के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. ये आदेश न्यामूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने प्रोफेसर आशीष वाखलू की अवमानना याचिका पर दिया.

उल्लेखनीय है प्रोफेसर वाखलू ने अपने खिलाफ की जा रही अनुशासनात्मक कार्रवाई को एक अन्य याचिका में चुनौती दी थी. उक्त याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए न्यायालय ने 20 दिसम्बर 2018 को अनुशासनात्मक कार्रवाई का अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी थी.

इसे भी पढ़ें-थर्ड डिग्री का मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी से एक सप्ताह में मांगा हलफनामा

याची का आरोप है कि उक्त रोक के बावजूद उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया. वहीं इस मामले में शुरुआत में पूर्व कुलपति प्रोफेसर एमएल भट्ट के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी. लेकिन नए कुलपति के आने के बाद याची की ओर से एक प्रार्थना पत्र देते हुए कहा गया कि 20 दिसम्बर 2018 के आदेश की जानकारी वर्तमान कुलपति को भी दी गई. लेकिन उन्होंने भी इसका अनुपालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 मार्च की तिथि नियत की है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details