लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर रेनू वर्मा श्रीवास्तव को नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा क्यों न उन्हें अदालत के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने के लिए दंडित किया जाए. न्यायालय ने उन्हें व पूर्व महानिदेशक डॉक्टर लिली सिंह को हाजिर होने का भी आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने राम कुमार मौर्या की अवमानना याचिका पर पारित किया. याची ने अपने पेंशन संबंधी मामले में रिट कोर्ट के 2 मई 2019 के आदेश का अनुपालन न करने की बात वर्तमान अवमानना याचिका में कही है. 26 मई को पिछली सुनवाई के दौरान डॉक्टर लिली सिंह के उपस्थित न होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ जमानतीय वारंट भी जारी किया था.
इसके बाद इस बार की सुनवाई के दौरान डॉक्टर लिलि सिंह कोर्ट में हाजिर हुईं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि महानिदेशक पद से उनका स्थानांतरण हो चुका है. इस पर न्यायालय ने वर्तमान महानिदेशक डॉ. रेनू वर्मा श्रीवास्तव को प्रतिवादी बनाने का निर्देश देते हुए, उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश दिया.