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रंगदारी न देने पर प्रधान के भाई की हत्या का मामला, अभियुक्त सूर्यमणि मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की मंजूर

यूपी के प्रतापगढ़ जिले में 30 दिसंबर 2016 को कोतवाली नगर में तत्कालीन (murder case of Pradhan brother) प्रधान ने एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि अभियुक्त प्रधान से खड़ंजा निर्माण के एवज में 50 हजार रुपये की रंगदारी मांग रहा था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 7, 2023, 9:58 PM IST

लखनऊ : प्रतापगढ़ के राजगढ़ कोपा गांव के प्रधान ओम प्रकाश पटेल के भाई शिव बहादुर पटेल के चर्चित हत्याकांड मामले में मुख्य अभियुक्त सूर्यमणि मिश्रा उर्फ संजू मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंजूर कर ली है. न्यायालय ने अभियुक्त पर उत्तर प्रदेश छोड़कर न जाने की शर्त भी अधिरोपित की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त सूर्यमणि मिश्रा की जमानत याचिका पर पारित किया. 30 दिसम्बर 2016 को कोतवाली नगर थानांतर्गत हुए इस हत्याकांड मामले में अभियुक्त की पहली जमानत याचिका 18 अक्टूबर 2021 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. उसकी ओर से दूसरी जमानत याचिका दाखिल करते हुए, उसके अधिवक्ता चन्दन श्रीवास्तव की दलील थी कि न्यायालय ने पहली जमानत याचिका खारिज करते हुए, ट्रायल चाह माह में पूर्ण कर लेने का आदेश दिया था. कहा गया कि उक्त ट्रायल अभी पूर्ण नहीं हुआ है. यह भी दलील दी गई कि अभियुक्त गम्भीर रूप से बीमार चल रहा है व उसका समुचित इलाज जेल में रहते हुए, संभव नहीं है. अभियुक्त की ओर से खुद को निर्दोष भी बताया गया, वहीं जमानत याचिका का राज्य सरकार व वादी के अधिवक्ता ने विरोध किया, हालांकि न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत जमानत मंजूर कर ली.


उल्लेखनीय है कि मामले की एफआईआर 30 दिसम्बर 2016 को कोतवाली नगर में तत्कालीन प्रधान ने दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि अभियुक्त प्रधान से खड़ंजा निमाण के एवज में 50 हजार रुपये की रंगदारी मांग रहा था और न देने पर उसने अपने भाई व एक अन्य साथी के साथ मिलकर पिस्टल व तमंचे से वादी पर हमला कर दिया. गोलीबारी में वादी के भाई शिव बहादुर पटेल की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा भाई लाल बहादुर पटेल भी गोली लगने से घायल हो गया था. उसे गम्भीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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