लखनऊ :हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मुकदमें को वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका को मंजूर कर लिया है. न्यायालय ने कहा कि जब सरकार और पीड़ित ही केस नहीं चलाना चाहते हैं, तो विचारण केवल व्यर्थ का व्यायाम साबित होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल एक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए पारित किया.
आदेश में न्यायालय ने कहा कि जब सरकार और पीड़ित दोनों अभियुक्त के खिलाफ केस नहीं चलाना चाहते हैं, तो विचारण कोर्ट के समय के समय की बर्बादी भर रह जाएगा. सरकार ने रायबरेली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 14 अक्टूबर 2020 को पारित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. विशेष अदालत ने यह मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी थी.