लखनऊःभोले भाले लोगों को बाइक खरीदने और मोटी कमाई का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने के आरोपी हेलो राइड के निदेशक मोहम्मद आजम अली की अलग-अलग मुकदमों में दी गई 2 जमानत अर्जियों को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है.
कोर्ट में सरकारी वकील मनीष रावत और कमल अवस्थी ने आरोपी की दोनों जमानत अर्जियों का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आरोपी मोहम्मद आजम अली हेलो राइड कम्पनी का निदेशक है और कम्पनी भोले भाले लोगो से बाइक खरीदने के लिए धन का निवेश करती है और प्रतिमाह मोटा धन किराए के रूप में देने का वादा किया था. इस कार्य में कम्पनी के अभय कुशवाहा, नीलम वर्मा,राजेश पाण्डे, आजम अली शामिल है.