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निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, अधिसूचना जारी करने पर लगी है रोक

नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मंगलवार को सुनवाई होगी. सभी की निगाहें 20 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि 24 दिसंबर से हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश प्रारंभ हो रहा है.

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Published : Dec 19, 2022, 9:56 PM IST

Updated : Dec 19, 2022, 10:08 PM IST

लखनऊ : नगर निकाय चुनावों (municipal elections) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) में मंगलवार को सुनवाई होगी. सभी की निगाहें 20 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि 24 दिसंबर से हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश (winter break in high court) प्रारंभ हो रहा है.


उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव (Justice Devendra Kumar Upadhyay and Justice Saurabh Srivastava) की खंडपीठ ने 12 दिसंबर को निकाय चुनावों की अधिसूचना (Notification of Municipal Elections) जारी करने पर अंतरिम रेाक लगा दी थी. यह रोक मंगलवार तक के लिए प्रभावी है. इसी दिन न्यायालय निकायों में प्रशासक नियुक्त करने के सरकार के अधिकार पर भी सुनवाई होगी.


याची वैभव पांडेय (Petitioner Vaibhav Pandey) व अन्य की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाएं दखिल की गई हैं. कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला (triple test formula) अपनाने की बात कही है, लेकिन बिना ट्रिपल टेस्ट किए सरकार ने रैपिड टेस्ट (rapid test) के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है. वहीं राज्य सरकार की ओर से रैपिड टेस्ट करा लिए जाने की बात कही जा रही है. जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षण तय किया गया है. साथ ही तर्क दिया जा रहा है कि याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं. याचियों को आरक्षण पर कोई आपत्ति है तो वे प्रत्यावेदन देकर अपनी बात रख सकते हैं. मंगलवार की सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाईकोर्ट में 24 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश हो रहा है. अवकाश के पश्चात कोर्ट नए वर्ष में 2 जनवरी को ही खुलेगा.

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Last Updated : Dec 19, 2022, 10:08 PM IST

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