लखनऊःचित्रकूट जेल में रहने के दौरान अधिकारियों से मिलीभगत करके और नियमों की अनदेखी कर पत्नी निखत से रोज बिना पर्ची के मुलाकात करने और अधिकारियों व गवाहों की हत्या की साजिश रचने के आरोपी मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए भ्रष्टाचार निवारण के प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने 24 मई की तारीख तय की है. हालांकि इस मामले की पत्रावली में सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख लगी हुई है. उल्लेखनीय है कि इस मामले में मुख्य आरोपी और विधायक कि पत्नी निखत बानो, मिलाई में सहयोग करने वाले फ़राज़ ख़ान, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान, पूर्व जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और जेल वार्डर जगमोहन की जमानत अर्जियों को कोर्ट पूर्व में ख़ारिज कर चुकी है.
चित्रकूट जेल प्रकरणः अब्बास अंसारी की जमानत पर सुनवाई 24 को होगी - convicted in murder of girl
चित्रकूट जेल प्रकरण में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर 24 मई को सुनवाई होगी. वहीं, युवती की हत्या कर शव जलाने वाले आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
युवती की हत्या और शव जलाने के दोषी करार
युवती की गला दबाकर हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए लाश को जलाने के आरोपी राम सनेही उर्फ़ राजू और शेखर विश्वकर्मा को अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 27 मई की तारीख तय की है. मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ललित दीक्षित और महेंद्र प्रसाद तिवारी ने कोर्ट को बताया कि वादी सुंदर लाल ने 14 फरवरी 2010 को मड़ियांव थाने में रिपोर्ट दर्ज करके बताया था कि उसने गांव के शिव मंगल का एक खेत बटाई पर लिया था, जिसमें बाजरा का डंठल पड़ा था. वादी अपने खेत गया तो पाया कि काफी डंठल हटा हुआ था और उसमें एक मानव कंकाल जला हुआ पड़ा था. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जब विवेचना की तो पता चला कि राम सनेही और शेखर ने ज्योति की गला दबाने के बाद हत्या कर दी और उसका शव जला दिया. साथ ही आरोपियों ने मृतका का मोबाइल और पायल भी चोरी कर लिया था.