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पुलिस हिरासत में कृष्णा यादव की हत्या का मामला, अभियुक्त पुलिस वालों का मुकदमा सत्र अदालत के सुपूर्द - Famous case of murder of Krishna Yadav

लखनऊ के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यशा शर्मा ने जौनपुर में पुलिस हिरासत में कृष्णा यादव उर्फ पुजारी की हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया. अभियुक्त पुलिसकर्मियों को 27 जुलाई को सत्र अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.

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विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट

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Published : Jul 12, 2022, 10:12 PM IST

लखनऊ:राजधानी में सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यशा शर्मा ने जौनपुर में पुलिस हिरासत में कृष्णा यादव उर्फ पुजारी की हुई हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान के बाद अभियुक्त पुलिसवालों का मुकदमा कमिट कर विचारण के लिए सत्र अदालत को भेज दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त पुलिसकर्मियों को 27 जुलाई को सत्र अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है. इनमें से नौ पुलिसकर्मी न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं. जबकि आठ पर बाहर और दो फरार हैं.

सीबीआइ ने इस मामले में जौनपुर के थाना बक्शा के तत्कालीन थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह और आरक्षी जितेंद्र सिंह समेत 19 पुलिसवालों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. इनमें 11 पुलिसवालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 302, 330, 331 और 120बी सपठित धारा 218 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. जबकि आठ पुलिसवालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी सपठित धारा 218 के तहत दाखिल किया था. बीते 24 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था.

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वहीं, मंगलवार को विशेष अदालत के समक्ष जेल से अभियुक्त अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिह, राजकुमार वर्मा, कमल बिहारी बिंद, पर्व कुमार सिंह, अंगद कुमार चौधरी, राजन सिंह, श्वेत प्रकाश सिंह औक रामक्रीत यादव हाजिर थे. जमानत पर रिहा अभियुक्त सुनील कुमार तिवारी और अरुण सिंह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित थे. अभियुक्त सुरेश कुमार सिंह, नीरज कुमार, समीर कुमार, चंदन यादव, महेश सिंह और राकेश कुमार राय अपने वकील के माध्यम से हाजिर रहे.

11 फरवरी, 2021 को जौनपुर के थाना बक्शा की पुलिस ने चकमिर्जापुर निवासी कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को लूट के एक मामले में पकड़ा था. आरोप है कि जुर्म कबूल कराने के लिए उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. 12 फरवरी, 2021 को इस मामले की एफआईआर कृष्णा के भाई अजय कुमार यादव ने थाना बक्शा में आइपीसी की धारा 302, 394, 452 और 504 के तहत दर्ज कराई थी. आठ सितंबर, 2021 को हाईकोर्ट के आदेश से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

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