नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म अखबारों में हाथरस रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षकारों को जवाब देने के लिए और समय देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की नोटिस सभी पक्षकारों को तामील नहीं हुई है, इसलिए उन्हें जवाब देने के लिए समय दिया जाता है.
भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए का उल्लंघन
पिछली 8 जनवरी को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, अखबारों और कुछ सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस जारी किया था. याचिका मनन नरुला ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील जीवेश तिवारी ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया में रेप पीड़िता की पहचान को उजागर किया गया है. ऐसा कर इन मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया साइट्स ने भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए का उल्लंघन किया है. याचिका में कहा गया है कि रेप पीड़िता की पहचान को उजागर कर निपुण सक्सेना के केस में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है.