लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेवा संबंधी एक मामले में नोटिस जारी होने के बावजूद जवाब न आने पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है. न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ को आदेश जारी किया है कि मिशन निदेशक, संयुक्त मिशन निदेशक और मुख्य वित्त एवं अकाउंट अधिकारी के खिलाफ समन जारी करें. मामले की अगली सुनवाई 30 सितम्बर को होगी.
ये आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अमित कुमार शर्मा की याचिका पर पारित किया है. याचिका में कहा गया है कि याची राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में मिशन प्रबंधक के पद पर तैनात था. उसका कार्य संतोषजनक था. लेकिन बिना कोई वजह बताए 29 मई 2020 को एक आदेश पारित करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं.
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उक्त आदेश में कहा गया कि याची की सेवाएं 1 मई 2020 की तिथि से ही समाप्त की जा रही हैं. यही नहीं 19 जून 2020 को एक अन्य आदेश पारित करते हुए, याची को बर्खास्त भी कर दिया गया. याची ने उक्त आदेश को वर्तमान याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी है. याचिका पर सुनवाई के उपरांत 9 अगस्त को न्यायालय ने मिशन के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस बार की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि मिशन की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ है, और न ही उनकी ओर से जवाब आया है. इस पर न्यायालय ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ समन जारी करने के आदेश दिए हैं.
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