लखनऊःहाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक पॉक्सो कोर्ट के डीएनए टेस्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि बलात्कार के मामले की सुनवाई के समय ट्रायल कोर्ट के सामने प्रश्न नहीं था कि अभियुक्त पीड़ित के बच्चे का पिता है या नहीं. उसे यह तय करना था कि अभियुक्त ने पीड़ित के साथ बलात्कार किया है या नहीं.
ये आदेश जस्टिस संगीता चंद्रा की एकल पीठ ने एक दुराचार पीड़ित की मां की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया. साल 2017 में सुलतानपुर जिले के कोतवाली देहात थाने में पीड़ित की मां ने एफआईआर दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी 14 वर्षीय बेटी का सात महीने पहले बलात्कार किया था. जिसके बाद उसकी बेटी गर्भवती हो गई. अभियुक्त के किशोर होने के कारण मामले का ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में शुरू हुआ.