लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नववर्ष के कार्यक्रमों के मद्देनजर सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए. जारी निर्देश में कहा गया है कि कार्यकर्मों के आयोजन में पूरी तरह से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए. यह निर्देश प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों ,निरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जारी किया गया है यह निर्देश मुख्य सचिल राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए हैं.
मुख्य सचिव ने कहा कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों व अन्य कार्यक्रमों में लोगों का अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वाभाविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना बनेगी. ऐसे कार्यक्रमों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. जारी निर्देशों के तहत कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पूर्णतः पालन सुनिश्नचित किया जाए. साथ ही कार्यक्रम के संबंध में जिलाधिकारी एवं कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पहले से सूचना देनी होगी. बिना पूर्व सूचना के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किए जाएंगे. मुख्य सचिव ने बताया कि अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए. उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त की जाएगी.
कार्यक्रम के लिए तय की गई क्षमता
जारी निर्देश के अनुसार किसी भी बंद स्थान जैसे हाॅल व कमरे में कार्यक्रम की स्थिति में हाॅल एवं कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत ,लेकिन एक समय में अधिकतम 100 लोग ही कार्यक्रम मे शामिल होंगे. खुले स्थान एवं मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक लोग शामिल हो सकते हैं. कार्यक्रम के दौरान फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैंडवाश की उपलब्धता निश्चित की जाए.