लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों को खोलने के आदेश जारी किए हैं. पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय विभाग बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपना कार्य करेंगे. सरकार के इस आदेश में प्रदेश के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ समूह क एवं ख के अधिकारियों को कार्यालय आने को कहा गया है. वहीं समूह ग एवं घ के कर्मचारी रोस्टर प्रणाली पर ड्यूटी करेंगे.
यूपी में 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी कार्यालय, शासन ने जारी किए आदेश - Government Offices of Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश में कई सरकारी कार्यालय 20 अप्रैल से खुल जाएंगे. शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है.
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जारी शासनादेश में कहा गया है कि, प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे. सरकार ने कार्यालयों के विभागाध्यक्षों को 33 फीसद तक कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्य संपादित कराने के निर्देश दिए हैं. सभी विभागाध्यक्षों के स्तर पर आवश्यकता अनुसार रोस्टर प्रणाली के तहत कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. विभागाध्यक्ष ही आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती के लिए रोस्टर तैयार करेंगे. कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में एक समय में समूह क एवं ख के अलावा आवश्यक 33 फीसद तक के कर्मचारियों की ही उपस्थिति होनी चाहिए.
जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को शासकीय कार्य के लिए नियोजित किया जाए. वन विभाग के कर्मचारियों के संचालन एवं प्रबंधन पौधशालाओं वन्यजीव जंगलों में आग निरोधी उपायों से सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलियम एवं आवश्यक वाहन सेवाओं से जुड़े लोग अपने कार्यों का सम्पादन करते रहेंगे. कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कार्यालय को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा.
रोस्टर के अनुसार घर से कार्य करने वाले कर्मचारी इस दौरान अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में बने रहेंगे. ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सके. इसके साथ ही शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे. जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं. तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं, या जिन्हें गृह मंत्रालय भारत सरकार के तहत कोई अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं.