लखनऊ : प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने लैंड पूलिंग स्कीम को लागू करने के सिलसिले में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है. इसके तहत सभी प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग शहरों में लैंड बैंक के लिए किसानों और भूस्वामी के साथ लैंड पूलिंग का अधिकार प्राप्त हो गया है.
सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का ऐलान सीजी सिटी के पास एलडीए लेगा जमीन - khabar in hindi
सरकार ने उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद एवं सभी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को लैंड पूलिंग योजना लागू करने की अनुमति दे दी है. इसके तहत लैंड बैंक तैयार करने के लिए प्राधिकरण और परिषद दोनों ही किसानों से जमीन सीधे क्रय कर सकेंगे. जमीन के बदले किसानों को विकसित प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे.
शासनादेश में कहा गया है क्योंकि शहरों में जमीन खरीदना बेहद कठिन हो गया है. ऐसे में लैंड पूलिंग स्कीम की मदद से एक लैंड बैंक तैयार किया जाएगा. प्राधिकरण और आवास विकास परिषद जमीन का विकास करने के साथ ही 25 फीसदी विकसित प्लॉट किसान या भूस्वामी को वापस सौंप देंगे. इस आदेश में लैंड पूलिंग स्कीम की अन्य शर्तों को भी स्पष्ट किया गया है. जिसके तहत योजनाओं में 15 फीसदी पार्क और खुले क्षेत्र के लिए प्रावधान अनिवार्य होगा सौर ऊर्जा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार लैंड पूलिंग पालिसी का लंबे समय से इंतजार था प्राधिकरण सुल्तानपुर रोड पर सी जी सिटी के आस-पास इस योजना के तहत लैंड बैंक का इंतजाम करने की कोशिश करेगा.