लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और अन्य के खिलाफ अपील दाखिल की है. गायत्री प्रजापति रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. हालांकि इसी मामले में सत्र अदालत ने उसे और अन्य दो को पॉक्सो की धारा 5जी और 6 से बरी कर दिया था. जबकि चार अभियुक्तों को पूरे मामले से ही बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने सत्र अदालत द्वारा गायत्री और अन्य को पॉक्सो से बरी किये जाने और अन्य चार को पूरी तरह से बरी किये जाने के फैसले को चुनौती दी है.
अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने जेल में बंद गायत्री प्रजापति और दो अन्य अभियुक्तों अशोक तिवारी और अशोक शुक्ला को जेल अधीक्षक के द्वारा नोटिस तामील कराने का आदेश दिया है. इन तीनों को आईपीसी की धारा 376डी, 354(ए) (1), 509, 504 और 506 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 जी और 6 से बरी किया गया था. वहीं न्यायालय ने इस मामले में पूरी तरह से बरी किये गये रुपेश्वर उर्फ रुपेश, चंद्रपाल, विकास वर्मा और अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
मामले में गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी और अशोक शुक्ला ने भी अपने दोषसिद्धि के खिलाफ अलग-अलग अपीलें दाखिल की हैं. सभी अपीलों पर अग्रिम सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.
ये था मामला