लखनऊ:बाजार से खरीदी हुई खाने-पीने की चीजें खराब निकल जाएं तो क्या करें? आमतौर पर अपने को असहाय मानकर हम और आप खराब सामान फेंककर चुप बैठ जाते हैं. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने आपके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए नियमों को और भी कड़ा कर दिया है. अब अगर दुकानदार खराब क्वालिटी की खाने-पीने की चीजें आपको बेंचता है, तो आप सीधे शिकायत कर सकते हैं. ऐसे में उसे पकड़ना भी आसान होगा.
लखनऊ जिला प्रशासन के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि अधिकारी डॉ. एसपी सिंह बताते हैं कि खाने-पीने की चीजें बेचने वाले हर दुकानदार के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का पंजीकरण अनिवार्य है. अभी तक यह प्रमाण पत्र में फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में प्रस्तुत करना होता था. अब इसके नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियम में पंजीकरण संख्या को बिल पर प्रिंट करना होगा. ऐसे में अगर ग्राहक को दिए गए किसी सामान में गड़बड़ी मिलती है, तो दुकान को ट्रैक कर कार्रवाई करने में आसानी होगी. उन्होंने बताया कि इस बदले हुए नियम को एक अक्टूबर से लागू किया जा रहा है.
ऐसे कर सकते हैं शिकायत