उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

लखनऊ: दिव्यांग छात्राओं को दिया जाएगा नि:शुल्क प्रशिक्षण, विवाह भी कराया जाएगा सम्पन्न - मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिव्यांग बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षण प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय संचालित है. इस संबंध में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ श्री कमलेश कुमार वर्मा ने जानकारी दी.

दिव्यांग छात्राओं को दिया जाएगा नि:शुल्क प्रशिक्षण.

By

Published : Sep 29, 2019, 9:50 AM IST

लखनऊ: मानसिक तौर पर दिव्यांग बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय संचालित है. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री कमलेश कुमार वर्मा ने यह जानकारी दी. विद्यालय बुद्धेश्वर चौराहे के आगे जी बी पंत पॉलिटेक्निक के सामने मोहान रोड पर स्थित है. विद्यालय में सत्र 2019 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं. जिसमें 6-18 वर्ष की बालिकाओं को लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है. बालिकाओं हेतु आवेदन पत्र राजकीय महाविद्यालय प्राप्त किया जा सकता है और 96287704 पर संपर्क किया जा सकता है.

दिव्यांग छात्राओं को दिया जाएगा नि:शुल्क प्रशिक्षण.

शासन ने दिये निर्देश
जिला सूचना कार्यालय लखनऊ में जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ अमरनाथ यात्री ने बताया कि जनपद लखनऊ के निवासी गण सम्मानित जनप्रतिनिधियों द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शासन ने 14 नवंबर 2019 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं.

क्या है पात्रता

  • कन्या के अभिभावक जनपद लखनऊ के मूल निवासी होने चाहिए.
  • कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमंद होने चाहिए.
  • आवेदक के परिवार की आय 2 लाख रुपये वार्षिक की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए.
  • विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो.
  • आयु की पुष्टि के लिए हाईस्कूल से रिकॉर्ड जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड मान्य होंगे.
  • निर्धन परिवारों की ऐसी कन्या जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो उसके पुनर्विवाह का प्रावधान है.
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
  • निराश्रित विधवा महिला की पुत्री को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- बलिया: 3 दिन से पुलिस थाने की बत्ती गुल, टॉर्च लेकर ड्यूटी कर रहे संतरी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति नगर निगम जोनल कार्यालय जिला पंचायत कार्यालय खंड विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप आवेदन कर सकते हैं अथवा विकास भवन सर्वोदय नगर इंदिरा नगर स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं.
-डॉ. अमरनाथ यात्री, समाज कल्याण अधिकारी

ABOUT THE AUTHOR

...view details