लखनऊ:उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सर्वसाधारण को सूचना जारी करते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा विज्ञापन किया जाता है कि रेरा उसकी परियोजना में निवेश करने के लिए विज्ञापन कर रहा है तो वह कानूनी रूप से अपराध है. यूपी रेरा ने इस जानकारी को साझा करते हुए अपना ईमेल आईडी भी आम जनता के साथ साझा किया और बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना contactuprera@up-rera.in पर देता है तो उस रियल स्टेट कंपनी के ऊपर रेरा की तरफ से कार्रवाई की जाएगी.
रेरा के नाम पर हो रही है धोखाधड़ी
उत्तर प्रदेश के रियल स्टेट बाजार में रेरा के नाम का सहारा लेकर के बिल्डर्स अपनी परियोजनाओं को आम जनता के बीच ले जा रहे हैं और रेरा के नाम का भरोसा देकर के अपनी आवासीय परियोजनाओं को ऊंचे से ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं. साथ ही रेरा के नाम पर बहुत से ग्राहक ऐसे भी हैं जो रियल स्टेट बिल्डर्स के हाथों धोखाधड़ी के शिकार भी हो रहे हैं. इसी के चलते उत्तर प्रदेश रेरा ने सूचना प्रसारित की जिससे की आम जनता किसी भी प्रकार के धोखे में ना आएं.