उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

मुकेश मनवानी हत्याकांड के चार अभियुक्त दोषी करार, सजा पर सुनवाई 6 अप्रैल को - लखनऊ कोर्ट की न्यूज

लखनऊ की कोर्ट ने मुकेश मनवानी हत्याकांड के चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.

Etv bharat
मुकेश मनवानी हत्याकांड के चार अभियुक्त दोषी करार, सजा पर सुनवाई 6 अप्रैल को

By

Published : Mar 28, 2023, 10:18 PM IST

लखनऊःएडीजे विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने होटल व्यवसायी मुकेश मनवानी हत्याकांड के चर्चित मामले में अभियुक्त्त बलबीर सिंह दुआ उर्फ शिंकू, जसबीर सिंह दुआ उर्फ रिंकू, नरेंद्र सिंह उर्फ मोंटी व सुमित तिवारी उर्फ पारुल को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख तय की है.


सरकारी वकील ललित किशोर दीक्षित के मुताबिक 25 अगस्त, 2017 को मुकेश मनवानी की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की एफआईआर मृतक के भाई विक्रम मनवानी ने थाना नाका में दर्ज की थी. इस मामले में दोषी करार दिए गए, अभियुक्तों के अलावा मंजीत सिंह दुआ उर्फ रिक्की, राजेंद्र सिंह दुआ व शेरु उर्फ इंद्रजीत के विरुद्ध भी आरोप तय हुआ था. विचारण के पश्चात अदालत ने इन्हें साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है.

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल कैद
लखनऊ: बरात में गई नाबालिग के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने के आरोपी बृजेश उर्फ नंदू प्रसाद रैदास को अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने तीन साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए एडीजीसी शैलेश कुमार सिंह का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट वादी ने कटहरा थाना बाजार खाला के रहने वाले बृजेश पूर्व नंदू प्रसाद रैदास के विरुद्ध 14 फरवरी 2013 को बाजार खाला थाने में दर्ज कराई गई थी जिसमें वादी ने कहा था कि वह घटना के एक दिन पहले 13 फरवरी को अपने साढ़ू की लड़की की शादी में कटहरा आया था. कहा गया कि रात में चार बजे लड़की को बृजेश ने आवाज देकर नीचे बुलाया एवं पास खड़े टेंपो में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया. कहा गया है कि इसी बीच लोगों के उधर से निकलने के कारण आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गया.

ये भी पढ़ेंः अखिलेश यादव बोले, आरिफ ने नहीं सरकार ने छीनी सारस की आजादी

ABOUT THE AUTHOR

...view details