लखनऊः जेल में निरुद्ध पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बीमारी संबंध में एक रिपोर्ट पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने जिला जेल से पूछा है की, क्या गायत्री प्रजापति को कोर्ट में पेश किया जा सकता है. यह सवाल कोर्ट ने अपहरण और छेड़छाड़ के एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान पूछा. इस मामले में गायत्री प्रजापति अभियुक्त हैं.
कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा क्या गायत्री को पेश किया जा सकता है! - गायत्री प्रसाद प्रजापति
जेल में निरुद्ध पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बीमारी संबंध में एक रिपोर्ट पर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश की गई. इस पर विशेष जज पवन कुमार राय ने जेल प्रशासन से पूछा है कि, क्या गायत्री प्रजापति को कोर्ट में पेश किया जा सकता है. यह सवाल कोर्ट ने अपहरण और छेड़छाड़ के एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान पूछा.
उक्त मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को ही होनी है. लिहाजा कोर्ट अभियुक्त गायत्री प्रजापति की पेशी के बारे में जानना चाहती है. दरअसल कारागार विभाग की ओर से गायत्री प्रजापति की बीमारी के संबंध में एक रिपोर्ट भेजी गई है. सोमवार को जेल कारागार की उक्त रिपोर्ट पर कोर्ट ने गौर किया. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 और 18 नवंबर को गायत्री प्रजापति को केजीएमयू में दिखाया गया.
केजीएमयू के चिकित्सकों के मुताबिक वह गम्भीर रूप से बीमार हैं. वहीं केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग ने आगे के इलाज और जांच के लिए गायत्री प्रजापति को पुनः 25 नवंबर को बुलाया है. वहीं विशेष जज ने इस मामले के एक अन्य अभियुक्त आशीष शुक्ला की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने गायत्री की ओर से भी दुबारा दाखिल की गई अर्जी को भी खारिज कर दिया है. उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर 2016 को चित्रकुट की एक महिला ने एक मामले की एफआईआर थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी.