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अमिताभ ठाकुर ने कहा- पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सरकार ने कराई संपत्ति की जांच

इसी साल 23 मार्च को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को समय से पहले रिटायर्ड करने की खबर सामने आई थी. इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. अभी हाल ही में सरकार ने उनकी संपत्ति की जांच कराई है, जिस पर अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पूर्वाग्रह के कारण उनकी संपत्ति की सतर्कता जांच कराई है.

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर

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Published : Apr 20, 2021, 11:16 AM IST

Updated : Apr 20, 2021, 11:52 AM IST

लखनऊ:रिटार्यड पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुरका कहना है कि सरकार ने बिना किसी जांच के निर्णय (पूर्वाग्रह) और अनुचित तरीके से (दुराग्रह) उनकी संपत्ति की सतर्कता जांच कराई है. सतर्कता विभाग ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का कहना है कि न्यायालय में याचिका दायर करने पर इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) को दी गई, जिसने सतर्कता जांच के निष्कर्षों को गलत पाया. मेरी संपत्ति को मेरी आय से काफी कम पाया था. ईओडब्ल्यू ने मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे को समाप्त करने की संस्तुति की थी, जिसे सरकार ने सितंबर 2019 में समाप्त भी कर दिया था.
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प्री-प्लान सरकार ने विभागीय जांच शुरू की
लंबित जांचों के बारे में अमिताभ ने बताया कि 2015-16 में ढूंढ-ढूंढकर छोटे-छोटे मामलों में चार विभागीय जांच प्रारंभ की गई. इन चारों जांचों में मुझे दोषी नहीं पाया गया. इसके बाद भी शासन ने मुझे कारण बताओ नोटिस दिया, जिसका मैंने तत्काल जवाब दिया. कई साल बीत जाने के बाद भी शासन स्तर पर सभी जांचों को लंबित रखा गया है.

कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, मगर जांच जारी रही
इसको लेकर उन्होंने न्यायिक फोरम, लोकायुक्त और न्यायालय से शिकायत भी की. अमिताभ का कहना है कि इन जांचों के संबंध में कई बार अपर मुख्य सचिव गृह को अवमानना का नोटिस भी दिया गया और न्यायालय द्वारा कठोर टिप्पणियां भी की गईं. शासन के अधिकारियों ने जानबूझ कर प्रोन्नति रोकने के लिए मेरे खिलाफ जांच को लंबित रखा.
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जांच या आरोप का जिक्र नहीं
अमिताभ ठाकुर ने बताया कि उन्हें समय से पूर्व सेवानिवृत्त किए जाने संबंधी आदेश में उनके खिलाफ चल रही किसी जांच या आरोप का जिक्र नहीं है. आदेश में लिखा है कि लोकहित में सेवा उपयुक्त न पाते हुए अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली के नियमों के तहत सेवानिवृत्त किए जाने का निर्णय लिया गया है.

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Last Updated : Apr 20, 2021, 11:52 AM IST

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