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Published : Jul 27, 2021, 10:53 PM IST

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खाद्यान्न घोटाला मामलाः CBI कोर्ट ने गोदाम प्रभारी की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज

खाद्यान घोटाला मामले में सीबीआई को कोर्ट से बड़ी सफलता मिली है. सीबीआई कोर्ट के विशेष जज प्रेम प्रकाश ने खाद्यान्न घोटाला मामले में बिजुआ ब्लॉक के तत्कालीन गोदाम प्रभारी रज्जन लाल की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

खाद्यान्न घोटाला मामला
खाद्यान्न घोटाला मामला

लखनऊः सीबीआई कोर्ट के विशेष जज प्रेम प्रकाश ने खाद्यान्न घोटाला मामले में बिजुआ ब्लॉक के तत्कालीन गोदाम प्रभारी रज्जन लाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है.

अभियुक्त की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि मामला 17 साल पुराना है. सीबीआई को विवेचना स्थानांतरित होने के बाद भी अब तक तक अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य संकलित नहीं किया जा सका है. अभियुक्त विवेचना में हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है. लिहाजा उसकी गिरफ्तारी अनावश्यक है. जबकि सीबीआई लगातार उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है. वहीं सीबीआई की ओर से रज्जन लाल की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त पर बिजुआ ब्लॉक के बीपीएल और अंत्योदय अनाज से संबंधित दैनिक निर्गमन रजिस्टर में अपने हस्तलेख में अलग-अलग स्याही से हेराफेरी और फर्जी प्रविष्टि कर अनाज की कालाबाजारी करने का आरोप है.

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लिहाजा अभियुक्त वर्तमान मामले में सीधे तौर पर शामिल है. उसकी संलिप्तता स्पष्ट है. दलील दी गई है कि अभियुक्त के इस कृत्य से सरकार को आर्थिक क्षति हुई है. साल 2004 में हुए इस घोटाला मामले की एफआईआर सीबीआई ने आईपीसी की धारा 406,409,420,467,468,471,120 बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.

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