लखनऊः सीबीआई कोर्ट के विशेष जज प्रेम प्रकाश ने खाद्यान्न घोटाला मामले में बिजुआ ब्लॉक के तत्कालीन गोदाम प्रभारी रज्जन लाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है.
अभियुक्त की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि मामला 17 साल पुराना है. सीबीआई को विवेचना स्थानांतरित होने के बाद भी अब तक तक अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य संकलित नहीं किया जा सका है. अभियुक्त विवेचना में हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है. लिहाजा उसकी गिरफ्तारी अनावश्यक है. जबकि सीबीआई लगातार उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है. वहीं सीबीआई की ओर से रज्जन लाल की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त पर बिजुआ ब्लॉक के बीपीएल और अंत्योदय अनाज से संबंधित दैनिक निर्गमन रजिस्टर में अपने हस्तलेख में अलग-अलग स्याही से हेराफेरी और फर्जी प्रविष्टि कर अनाज की कालाबाजारी करने का आरोप है.