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प्रथम श्रेणी को ही मिलेगा शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ, आवेदन के लिए आधार अनिवार्य

समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी में पास होना पड़ेगा. इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है. सॉफ्टवेयर अपने आप 60 फीसदी की न्यूनतम योग्यता पाने वाले विद्यार्थियों का आवेदन स्वीकार करेगा.

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उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग.

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Published : Dec 9, 2020, 9:04 PM IST

Updated : Dec 10, 2020, 4:03 AM IST

लखनऊ : समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति पाने के लिए अब प्रथम श्रेणी में पास होना पड़ेगा. साथ ही 60 फीसदी की न्यूनतम योग्यता के साथ मेरिट के आधार पर शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा. प्रथम श्रेणी से कम अंक मिलने पर शुल्क प्रतिपूर्ति मिलना तो दूर, विद्यार्थी आवेदन भी नहीं कर पाएंगे. इसके साथ-साथ इस बार आवेदन करने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है. विद्यार्थी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

तैयार किया गया सॉफ्टवेयर
जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरनाथ यती ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी में पास होना पड़ेगा. इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है. सॉफ्टवेयर अपने आप 60 फीसदी की न्यूनतम योग्यता पाने वाले विद्यार्थियों का आवेदन स्वीकार करेगा.

मौके पर ही दूर की जाएंगी समस्याएं
अमरनाथ यती ने बताया कि बदली नियमावली के तहत स्नातक स्तर के कोर्स में प्रवेश को लेकर शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का इंटर में 60 फीसदी अंक पाना अनिवार्य है. विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए अंतिम तारीख 15 दिसंबर तय की गई है. उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की समस्याओं को देखकर अब आधार में होने वाली त्रुटियों को मौके पर ही सही किया जाएगा, जिसके चलते विद्यार्थियों को अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Last Updated : Dec 10, 2020, 4:03 AM IST

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