लखनऊ : राजधानी के शिप्रा एस्टेट लिमिटेड कंपनी (Shipra Estate Limited Company) के एमडी मोहित सिंह (MD Mohit Singh) पर धोखाधड़ी करने, आर्थिक क्षति पहुंचाने के संबंध में गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. दिग्विजय मणि त्रिपाठी ने 240 वर्ग मीटर का एक फ्लैट लेने के लिए मोहित सिंह को 11, लाख 76 हजार रुपये दिए थे. यह रुपये मोहित सिंह के खाते में ट्रांसफर किए गए थे. करार के तहत फ्लैट में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मोहित सिंह को फ्लैट में दिग्विजय मणि त्रिपाठी को कब्जा देना था, लेकिन खाते में रुपये आने के बाद व फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी कब्जा नहीं दिया. इसके बाद दिग्विजय मणि त्रिपाठी ने मोहित सिंह से कब्जा न देने का कारण पूछा तो कोई सही कारण नहीं बताया गया. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.
दिग्विजय मणि त्रिपाठी (Digvijay Mani Tripathi) ने अपने साथ हुई जालसाजी और धोखाधड़ी (forgery and fraud) के बाद गोमतीनगर थाने में शिकायत की थी. इसके बाद गोमतीनगर थाने में शिप्रा एस्टेट लिमिटेड कंपनी के एमडी मोहित सिंह (Mohit Singh, MD, Shipra Estate Limited Company) के खिलाफ धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120-B के तहत मुकदमा किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है.
शिप्रा एस्टेट लिमिटेड कंपनी के एमडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, रुपये लेकर फ्लैट न देने का आरोप
राजधानी के गोमतीनगर थाने में शिप्रा एस्टेट लिमिटेड कंपनी के एमडी मोहित सिंह पर धोखाधड़ी, आर्थिक क्षति पहुंचाने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. एमडी मोहित सिंह पर रुपये लेने के बाद फ्लैट न देने का मुकदमा दिग्विजय मणि त्रिपाठी ने दर्ज कराया है.
बता दें, राजधानी लखनऊ में रियल स्टेट कंपनी (real estate company) द्वारा प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर यह कोई पहली ठगी नहीं है. इससे पहले भी प्रॉपर्टी बेचने व दिलाने के नाम पर कई ठगी की घटनाएं सामने आई हैं. इस तरह के मामले में एल्डिको व साइंस सिटी से प्रॉपर्टी लेने वाले लोग भी परेशान हैं. तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी लेने के नाम पर एडवांस पेमेंट किया, लेकिन उनको अभी तक प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं मिल सका है. राजधानी लखनऊ के विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में ऐसे मुकदमे दर्ज हैं.
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