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श्वान पालने के लिए लाइसेंस न बनवाने पर लगेगा जुर्माना और जब्त होगा कुत्ता, यहां करें शिकायत - हेल्पलाइन नंबर

राजधानी में लगातार श्वान के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं. जिसके बाद अब मालिकों को श्वान पालने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा.

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Published : May 24, 2023, 8:53 AM IST

Updated : May 24, 2023, 11:28 AM IST

लखनऊ : राजधानी में बीते कुछ दिनों से श्वान के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं. लगातार नगर निगम में शिकायतें की जा रही हैं. नगर निगम के कैटिल कैचिंग विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 9336212853 भी जारी किया गया है. इस पर कोई भी सीधे फोन कर शिकायत दर्ज करा सकता है व श्वान के काटने की जानकारी दे सकता है. श्वान पालकों से परेशान लोग अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक उक्त नंबर पर सीधे कॉल की जा सकती है. दूसरी तरफ बिना लाइसेंस के श्वान पालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, हालांकि उन्हें एक महीने का अवसर भी दिया जाएगा.

बढ़ रही श्वान के काटने की घटनाएं

नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डा. अभिनव वर्मा ने बताया कि 'लाइसेंस न बनवाने पर मालिक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही श्वान को जब्त कर लिया जाएगा. नगर निगम की ओर से इसके लिए जून माह में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए शहर में 18 पशु चिकित्सकों को शामिल किया है. श्वान प्रेमी इन चिकित्सकों से संपर्क कर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं. इसके अलावा नगर निगम मुख्यालय व आरआर स्थित केंद्र पर भी लाइसेंस बनेगा. देशी ब्रीड के श्वान के लिए 200 व विदेशी ब्रीड व क्रास ब्रीड के श्वान के लिए 1000 रुपये लाइसेंस फीस है. लोग चिकित्सकों से संपर्क कर लाइसेंस बनवा सकते हैं. इसके लिए श्वान पालकों को सिर्फ अपना मोबाइल नंबर व वैलिड वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. इसके बाद भी अपने पालतू श्वानों का लाइसेन्स न बनवाने वालों के विरुद्ध जून के प्रथम सप्ताह में बड़े स्तर पर अभियान चला कर कार्रवाई की जायेगी. इस दौरान बिना लाइसेंस श्वान मिलने पर जब्त करने समेत श्वान मालिक पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जायेगा.'

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Last Updated : May 24, 2023, 11:28 AM IST

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