लखनऊ :प्रदेश के सभी प्राविधिक संस्थाओं में अगले तीन वर्ष के लिए फीस तय कर दी गई है. प्रवेश और फीस नियमन समिति ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध 650 से ज्यादा काॅलेजों सहित प्रदेश के 1440 से अधिक पॉलिटेक्निक काॅलेजों के लिए शासन ने शुल्क निर्धारित कर दिया है. यह शुल्क 2023-24, 2024-25 से 2025-26 तक लागू रहेगा. साथ ही प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश ने कहा है कि 'जो काॅलेज शासन स्तर पर निर्धारित शुल्क से असहमत हैं, ऐसे काॅलेजों को 20 दिन के अंदर ऑनलाइन औचित्यपूर्ण आवेदन करने होंगे.'
बीते तीन वर्षों में लिए गए फीस का होगा ऑडिट :प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश के सचिव राजेश चंद्रा के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि असहमत काॅलेजों के आवेदन पर शुल्क निर्धारण के लिए 2020-21, 2021-22, 2022-23 की ऑडिटेड बैलेंस शीट के आधार पर शुल्क आगणन किया जायेगा. जिन संस्थानों की नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट 2022-23 तैयार नहीं होगी, ऐसे संस्थानों के शुल्क आगणन के लिए 2019-20, 2020-21, 2021-22 की ऑडिटेड बैलेंस शीट के आधार पर शुल्क निर्धारित किये जायेंगे. शासन स्तर पर निर्धारित शुल्क तीन सत्रों के लिए मान्य होंगे. इसमें छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं धनराशि को छोड़कर सभी शुल्क शामिल हैं.
पाठ्यक्रम शुल्क |
बीटेक 61,200 |
बीफार्मा 70,500 |
बीआर्क 64,300 |
बीएफए 94,900 |
बीएफएडी 94,900 |
बीएचएमसीटी 77,900 |
एमबीए 66,500 |
एमसीए 61,200 |
एमफार्मा 76,500 |
एमआर्क 64000 |
एमटेक 64000 |
सभी बी वोकेशनल कोर्स के लिए 29,900 |
एमबीए इंट्रीग्रेटेड कोर्स के लिए 28,700 |