लखनऊ :जनपद न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा तृतीय ने गिरधारी की मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में झूठा हलफनामा दाखिल करने के आरोप पर डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन और थानाध्यक्ष विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह को 15 मार्च तक जवाब देने का आदेश दिया है. मंगलवार को यह दोनों पुलिस अधिकारी अदालत में हाजिर हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी.
जानिए, पूरा मामला
जिला न्यायाधीश ने झूठा हलफनामा दाखिल करने के प्रथम दृष्टया आरोप पर 2 मार्च को डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन और थानाध्यक्ष विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया था. साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब भी तलब किया था. कोर्ट ने यह आदेश गिरधारी के भाई राकेश विश्वकर्मा की ओर से दाखिल एक परिवाद की सुनवाई में दिया था. इससे पूर्व भी इन पुलिस अधिकारियों को अपना हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था.