नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की आबोहवा को देखते हुए मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की मियाद बढ़ा दी है. इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था. इसमें दिल्ली-NCR के वो तमाम कारोबार शामिल हैं जो किसी भी तरह से कोयले या किसी दूसरे फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं. अभी के वक्त में यह मियाद 8 नवंबर तक बढ़ाई गई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों को अगले आदेश तक रोकने को कहा है.
कंस्ट्रक्शंस और इंडस्ट्री के काम पर रोक
कमेटी चेयरमैन भूरेलाल के मुताबिक 8 नवंबर तक NCR के जिलों में हॉट मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रेशर्स को पूरी तरह बंद रखने का आदेश है. फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ और भिवाड़ी जैसी जगहों पर कोयले या नेचुरल गैस से अलग किसी दूसरे फ्यूल(ईंधन) से चलने वाली इंडस्ट्रीज का काम भी पूरी तरह बंद रहेगा.