लखनऊ: आवास विकास ने बड़ी टाउनशिप में एक जलाशय बनाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. इसके अंतर्गत बड़ी टाउनशिप परियोजनाओं में 1% क्षेत्रफल में जलाशय का निर्माण कराना अनिवार्य कर दिया गया है. बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए यह कवायद शुरू की गई है. बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली टाउनशिप परियोजनाओं में यह काम संबंधित बिल्डरों को करना होगा.
प्रमुख सचिव आवास ने जारी किया आदेश
राज्य सरकार ने भविष्य में होने वाले जल संकट को देखते हुए यह कवायद शुरू की है. प्रमुख सचिव आवास विभाग दीपक कुमार ने बड़ी टाउनशिप परियोजनाओं में 1 फीसद क्षेत्रफल में जलाशय निर्माण के लिए संबंधित आवास विकास परिषद और सभी विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी किया है. प्रमुख सचिव ने कहा है कि केंद्र सरकार के कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के लेआउट प्लान में पार्क और खुले क्षेत्र के लिए प्रस्तावित जमीन के साथ ही जलाशय का निर्माण भी अनिवार्य रूप से करना होगा. संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक केचमेंट एरिया को चिह्नित करते हुए पानी के ठहराव की व्यवस्था करानी होगी. इसके साथ ही पार्क और खुले क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट, रिचार्ज शॉफ्ट और जलाशय का निर्माण कराना होगा.
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