लखनऊ : उत्तर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के लिए दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी सौगात दी है. उत्तर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता किसानों के साथ ही हर वर्ग को बिजली विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना का तोहफा दे दिया है. आठ नवंबर से 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की ओटीएस योजना लागू रहेगी. उपभोक्ता अपने बकाए बिल पर 100% सरचार्ज की छूट पा सकते हैं. किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है. एक अप्रैल 2023 के बाद से किसानों के नलकूप का कोई बिल नहीं लिया जाएगा. सरकार ने पहले से ही इसकी घोषणा की थी. 31 मार्च 2023 तक किसानों को बिजली बिल में 50% की छूट दी गई थी. उसके बाद उन किसानों पर जो भी बकाया है वह भी इस एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं. पहली बार ऐसा भी किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के आरोप में फिर दर्ज की गई थी उनकी एफआईआर समाप्त कर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ दिया जाएगा.
तीन खंडों में लागू की जायेगी योजना :उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक मुख्य समाधान योजना के बारे में जानकारी दी गई. बताया कि यह योजना आठ नवम्बर से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिनों तक तीन खंडों में लागू की जायेगी. योजना का पहला चरण आठ से 30 नवम्बर, दूसरा चरण एक दिसम्बर से 15 दिसम्बर और तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगा. घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है. इसके तहत सभी विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) और एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है. उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है.
जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट :योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में शामिल व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट दी गई है. एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता पहले और द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट और तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसी तरह पहले और दूसरे चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत और तीसरे चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को पहली अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत और तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है. किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल तीन डिफाल्ट की अनुमति होगी. किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नही होगी. इसी तरह छह किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी और छह किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी.