लखनऊ: यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मुआवजा के लिए कानून को सख्ती से करने की बात कही. विद्युत नियामक आयोग विनियामवली-2019 के अनुसार उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन संबंंधी, खराब मीटर बदलवाने, बिल ठीक कराने, आपूर्ति में बाधा दूर करने, अस्थाई कनेक्शन लेने, भार वृद्धि कराने, खराब वोल्टेज मिलने जैसी शिकायतों को दूर करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है. समयसीमा में उपभोक्ताओं को सेवा न मिलने पर उन्हें क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि वर्तमान में इस व्यवस्था में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को कस्टमर केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से आवेदन करना और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है. इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी समस्या व सेवा के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत पंजीकृत कराएगा.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नियत समय सीमा के अन्तर्गत सेवा प्राप्त न होने पर वह फिर से टोल फ्री नंबर पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा. जिसके बाद उसे एक नंबर आवंटित किया जाएगा. इसके अलावा उसका क्षतिपूर्ति का दावा स्वतः संबंधित अधिशासी अभियंता वितरण खंड के पास ऑनलाइन माध्यम से पहुंच जाएगा. पड़ताल का बाद दावा सही होने पर क्षतिपूर्ति की राशि उपभोक्ता के आगामी बिल में समयोजित कर दी जायेगी. जो अलग से दिखेगी. इसके अलावा दावा किये जाने की तिथि से एक माह तक उपभोक्ता का कोई बकाया होने पर क्षतिपूर्ति की राशि अनुमन्य नहीं होगी. इस नियमावली के लागू हो जाने के बाद तय अवधि में बिजली संबंधी समस्या के दूर न होने पर उपभोक्ता बिजली कम्पनियों से मुआवजा ले सकेंगे.