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समस्या का समाधान तय समय पर न होने पर बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा, ये है प्रक्रिया

यूपी कारपोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान तय समय पर न होने पर मुआवजा दिया जाएगा.

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Published : May 23, 2023, 10:24 AM IST

लखनऊ : प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के मुआवजा कानून के तहत नियामक आयोग ने बिजली से संबंधित हर समस्या और उपभोक्ता सेवा के लिए मुआवजे के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है. अब अगर निर्धारित समय में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो उपभोक्ता मुआवजे के लिए अपना दावा पेश कर सकता है. पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने मुआवजा कानून लागू होने का आदेश सोमवार को जारी किया.

बता दें उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिये नया स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन वर्ष 2019 में जारी किया गया था, तब से लेकर लगातार विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ता परिषद की मांग पर अनेक बार आदेश जारी किए गए, लेकिन अंततः जब विद्युत नियामक आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया, इसके बाद विवश होकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने मुआवजा कानून पूरे प्रदेश के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू कर दिया है. उपभोक्ता परिषद सोमवार सुबह से ही इस कानून को लागू कराने के लिए प्रबंधन से मुलाकात कर बात कर रहा था. कानून लागू होने के तुरंत बाद उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह का आभार व्यक्त किया.

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शहरों में अब दो घंटे के अंदर फ्यूज उड़ने की समस्या को करना होगा दूर


पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज के जारी आदेश के अनुसार, लखनऊ जैसे ए ग्रेड शहरों में अब 2 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने से बिजली बाधित होने की समस्या को दूर करना होगा. इसी तरह अन्य शहरों में 4 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे के अंदर इस समस्या को हल करना होगा. इस अवधि में फ्यूज ठीक कर सप्लाई सामान्य नहीं होने की दशा में उपभोक्ता मुआवजे के लिए शिकायत व दावा पेश कर सकता है. इसके अलावा ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने पर ए ग्रेड शहरों में 6 घंटे अन्य शहरी क्षेत्रों में 8 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर जलने पर 48 घंटे के अंदर उसे बदलना होगा. इसी प्रकार अंडरग्राउंड केबल खराब होने से बिजली बाधित होने पर ए ग्रेड शहरों में 2 घंटे अन्य शहरी क्षेत्रों में 3 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर खराबी को ठीक करना होगा, वहीं नये कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 दिनों के अंदर उपभोक्ता को कनेक्शन देने की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा. इस अवधि में काम नहीं होने पर उपभोक्ता को मुआवजा मिलेगा. इसी तरह अन्य सभी तरह की समस्याओं व सेवाओं के लिए समय तय कर दिया गया है.

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि 'प्रदेश के उपभोक्ता पहले 1912 पर अपनी कोई भी समस्या की शिकायत करेंगे और जब तय समय पर उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो उनको फिर 1912 पर ही मुआवजा के लिए अपनी शिकायत करना होगा. उसके बाद उन्हें एक मुआवजा का अलग कंप्लेंट नंबर मिलेगा और फिर उनकी मुआवजा प्रक्रिया खुद ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और फिर मुआवजा के हकदार उपभोक्ता को उनके बिजली के बिल में भुगतान भी किया जाना है.' हर महीने के लिए तय शेड्यूल के मुताबिक, बिजली नहीं मिलने पर शहरों में प्रतिदिन ₹20 प्रति किलोवाट तथा गांव में प्रतिदिन ₹10 प्रति किलो वाट मुआवजा दिया जा सकता है.

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