लखनऊ:उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधान सभा में नियम-56 के तहत विपक्ष की तरफ से घरेलू बिजली कनेक्शन लेने में आ रही परेशानियों सम्बंधी दिये गये नोटिस का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जर्जर तार एवं पोल को बदला जा रहा है. ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति दी जा सके.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से कनेक्शन लेने के लिए झटपट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था की है. उपभोक्ता का आवासीय परिसर 40 मीटर की दूरी पर होने पर एक सप्ताह के भीतर कनेक्शन (Electricity connection will be done within week) निर्गत कर दिया जाता है. 40 मीटर से अधिक दूरी पर उन्हें स्टीमेट दिया जाता है जिसका भुगतान करने पर कनेक्शन दिया जाता है. उपभोक्ता की तरफ से स्टीमेट का पैसा जमा करने के बाद भी कहीं-कहीं पर स्थानीय स्तर पर ही व्यवधान हो जाता है.
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (UP Energy Minister Arvind Kumar Sharma) ने कहा कि आस-पास के लोग ही लाइन बनाने में व्यवधान डाल देते हैं, जिससे विलम्ब हो जाता है. उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि उपभोक्ताओं को कनेक्शन निर्गत करने में किसी भी प्रकार की शिकायत या लापरवाही पाये जाने पर सम्बंधित कार्मिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सदन को अवगत कराया कि इस समय प्रदेश में कुल 3.30 करोड़ उपभोक्ता हैं, जिसमें से 2.87 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं.