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अगर नहीं है वोटर आईडी कार्ड तो इन पहचान पत्रों के जरिए कर सकेंगे मतदान

चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर जिलों को निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने वोटर आईडी कार्ड के अलावा 11 प्रकार के अन्य पहचान पत्र को पहचान के रूप में माना है. मतदान के दौरान अगर कोई व्यक्ति मतदाता पहचान पत्र लेकर नहीं आता है, तो अन्य पहचान पत्र के जरिए मतदान कर सकेगा.

जानकारी देते संवाददाता.

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Published : Apr 10, 2019, 11:24 PM IST

Updated : Apr 17, 2019, 9:11 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा. इसको लेकर आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है. आयोग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता पहचान पत्र लेकर नहीं आता है तो अन्य पहचान पत्र के द्वारा उसे मतदान करने दिया जाए. वोटर आईडी कार्ड के अलावा 11 प्रकार के अन्य पहचान पत्र को आयोग ने पहचान के रूप में माना है. इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं.


आयोग ने वोटर आईडी कार्ड के अलावा 11 अन्य पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी है. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा दस्तावेज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सरकारी पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और स्मार्ट कार्ड जैसी चीजों को शामिल किया गया है. अगर कहीं किसी बूथ पर आपको पहचान पत्र को लेकर मतदान करने से रोका जा रहा है या फिर अन्य किसी भी प्रकार की समस्या है तो मतदाता हेल्प लाइन नम्बर 1950 पर फोन कर सकते हैं.


पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा. मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा. आयोग मतदान कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने उत्तर प्रदेश की जनता से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है. साथ ही कहा है कि निष्पक्ष मतदान के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं.

Last Updated : Apr 17, 2019, 9:11 PM IST

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