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आम्रपाली ग्रुप के अधिकारी चंद्रप्रकाश वाधवा से ईडी ने शुरू की पूछताछ - uttara pardesh news

6000 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ फाइनेंस ऑफिसर चंद्रप्रकाश वाधवा को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने चंद्रप्रकाश को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद अदालत से कस्टडी रिमांड मांगी थी.

प्रवर्तन निदेशालय.
प्रवर्तन निदेशालय.

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Published : Dec 20, 2020, 4:05 PM IST

लखनऊः मनी लांड्रिंग के मामले में अदालत ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर चंद्र प्रकाश वाधवा को चार दिन की कस्टडी में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपने आदेश दिया है. ईडी ने पहले ही अदालत में कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दी थी. शुक्रवार को ही ईडी ने दिल्ली से चंद्रप्रकाश वाधवा को गिरफ्तार किया था और अदालत से 7 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग की थी. इस मामले को लेकर ईडी ने कंपनी की 140 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है. वहीं अब वाधवा से कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ करेगी कि निवेशकों का पैसा किस किस कंपनियों में लगाया गया है.

ईडी को मनी लाड्रिंग मामले में चार दिन कस्टडी मिली
ईडी की टीम 6000 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनी के सीएफओ चंद्र प्रकाश वाधवा को 4 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया है. टीम इनसे निवेशकों के पैसे का किस-किस कंपनी में लगाया गया है. इसके बारे में पूछताछ कर रही है. अम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक अनिल कुमार शर्मा शिवप्रिया और अजय कुमार के साथ ऑडिटर रहे अनिल मित्तल को पहले ही गिरफ्तार कर चुके है. इन अफसरों पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से सांठगांठ कर फ्लैट खरीदारों का करीब 6000 करोड़ रुपये हड़पने और उससे अपनी संपत्ति बनाने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच जुलाई 2019 से ईडी कर रही है.

ये है पूरा मामला
साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदारों की याचिका की फॉरेंसिक ऑडिट कराई. जिसमें अम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशकों को फ्लैट खरीदारों की रकम में हेराफेरी का दोषी पाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज का रेरा में रजिस्ट्रेशन रद कर दिया और इस ग्रुप के सभी अधिकार एबीसीसी को सौंप दिए थे. वहीं 23 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इस पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था और हर 3 माह में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था.

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