लखनऊःआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण मिलेगा. राज्य सरकार ने शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण फैसला किया. आने वाले समय में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहित अन्य आयोगों के स्तर पर सरकारी नौकरियों के लिए जो विज्ञापन निकाले जाएंगे, उनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. यह व्यवस्था सरकारी नौकरियों में लागू करने को लेकर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की तरफ से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पत्राचार भी शुरू कर दिया गया है.
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा पत्र
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार की तरफ से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखकर 10 फीसद आरक्षण दिए जाने को लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है. खास बात यह है कि यह व्यवस्था शुरू होने पर 1 फरवरी 2019 के बाद से सरकारी नौकरियों के लिए निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में जितने भी विज्ञापन जारी हुए होंगे और परीक्षा नहीं हुई उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फायदा मिलेगा.
दस फीसद आरक्षण के लाभ के लिए जल्द जारी होगा निर्देश
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की तरफ से स्थिति साफ किए जाने के बाद जो भी विज्ञापन निकाला है और उसकी परीक्षा नहीं हुई है. अब उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही इसको लेकर विधिवत पत्र भी जारी किया जाएगा. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण देने के बारे में विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे. इसी के आधार पर सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को मिल सकेगा.
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नौकरियों में मिलेगा लाभ
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की बात कही थी. इसके बाद इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं. अब सरकारी नौकरियों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर होती है. वहां से आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.